नई दिल्ली – पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या कहा जाता है, जो कि किसी भी तरह के आर्थिक लेनदेन में बहुत जरूरी है। पैन कार्ड में एक अल्फान्यूमेरिक 10 अंकों की संख्या होती है, जो कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रक्रिया केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत आती है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी पैन बहुत अहम है।

आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए पैन कार्ड क्यों जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपका आधार पैन के साथ लिंक होना जरूरी है। आयकर विभाग के मुताबिक, बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे-ऑर्डर या एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड देना पड़ता है।

10,000 रुपये का होगा जुर्माना

अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपके पास गलती से एक से अधिक पैन कार्ड है तो एक पैन कार्ड तुरंत सरेंडर कर दीजिए। इससे पहले की आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, बेहतर यही होगा कि एक से पैन कार्ड्स से तुरंत छुटकारा पाइए।

एक से ज्यादा है तो ऐसे करें सरेंडर

अब पैन करेक्शन फॉर्म सेलेक्ट करें। इसमें अपनी निजी जानकारी भरें, इस जानकारी को जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा.
-फॉर्म भरने पर एक टोकन नंबर जेनरेट होगा और यह आवेदक को दिखेगा। यह टोकन नंबर आपकी ओर से रजिस्ट्रेशन के समय पर दिये गये आपके ई-मेल आईडी या एसएमएस पर भी भेजा जाएगा। पेज के सबसे ऊपर में e-Sign के जरिये स्कैन इमेज सबमिट करने का विकल्प रहता है। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स और बाकी की जानकारी भरें। अगले पेज के निचले हिस्से में दूसरे पैन के बारे में जानकारी देनी होगी जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।

बनवा रखा है अलग अलग काम के लिए अलग पैन तो

-कुछ लोग अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग पैन कार्ड बनवाते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए अलग पैन कार्य और पेमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग पैन कार्ड।

-इसके अलावा कई लोग पुराना पैन कार्ड खोने पर नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। इस कारण उनके पास कई पैन कार्ड होते हैं।

किसे करें सरेंडर

अगर डीमैट अकाउंट और इनकम टैक्स के लिए अलग-अलग पैन कार्ड बनाए हैं तो एक पैन कार्ड को सरेंडर करना होगा। इनमें से एक उस पैन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए जिसका इस्तेमाल आप इनकम टैक्स के लिए करते हैं। दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर उन्हें अपने मूल पैन की जानकारी भेज दें।

क्या है पैन का उद्देश्य

पैन कार्ड हर तरह की फाइनेंसियल लेनदेन के काम आता है। इसके जरिए इनकम टैक्स भुगतान, नया बैंक अकाउंट खुलवाने में, टैक्सेबल सैलरी रिसीव करने के लिए, जायदाद की खरीद बिक्री करने में जरूरत पड़ती है। यह एक पहचान पत्र की तरह काम करता है लेकिन इसमें एड्रेस नहीं होता इसीलिए इसका इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ की तरह नहीं होता है।

नहीं है पैन तो कैसे लें

पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया बेहद ही आसान है। आप पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही सारे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट को इनकम टैक्स ऑफिस के पास पोस्ट करना होगा। तभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। वेबसाइट पर फॉर्म भरने के बाद आप अपने एप्लिकेशन को पैन कार्ड ऑफिस भेज दें। इसके बाद आपके एप्लिकेशन को प्रोसेस किया जाता है और कार्ड को आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है।

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