रायपुर/लखनऊ- समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लागू करने का एलान किया है.

राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के चलते यह क़दम उठाया गया है.

इस दौरान सभी तरह के शहरी, ग्रामीण हाट, बाज़ार, गल्ला, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसों का आवाजाही नहीं होगी, हालांकि रेलवे सेवा पूर्व की भांति जारी रहेगी.

उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1248 मामले सामने आए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी कोरोना के 10,373 मरीज़ों का इलाज चल रहा है जबकि 21,127 मरीज़ ठीक हो चुके हैं.

कोरोना से उत्तर प्रदेश में अब तक 862 लोगों की मौत हो चुकी है.

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