बलौदाबाजार/भाटापारा- चार और दवाएं बिना सलाह पर्ची के नहीं बेची जा सकेंगी। जिन चार दवाओं की बिक्री पर कड़़ाई की जा रही है उनमें दो दवाएं फेफड़ों में संक्रमण के खतरे कम करती है तो दो दवाएं एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य औषधि विक्रेता संघ ने प्रदेश की सभी दवा दुकानों को इस आदेश की जानकारी देते हुए संबंधित चारों दवाओं के नाम की सूची भेज दी है और कहा है कि आदेश का परिपालन करें।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और छिपाने की कोशिश की जानकारी सामने आते ही राज्य सरकार ने राज्य की दवा दुकानों के लिए जरूरी हिदायतें जारी की है जिसके अनुसार आठ ऐसी दवाओं की बिक्री बिना सलाह पर्ची के विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि कोरोना टेस्ट करवाने में अभी भी जागरूकता नहीं दिखाई जा रही है। संक्रमण के संकेत के साथ ऐसे मरीज अभी भी अपनी परिचित दवा दुकानों से ऐसी दवाएं खरीदी कर रहे हैं, जिससे इस संक्रमण से बचने की संभावना है लेकिन इस तरह की गतिविधियां संक्रमितों के साथ रहने वालों में संक्रमण बढ़ा सकती है। इसलिए इन दवाओं की बिक्री चिकित्सक की सलाह पर्ची के बगैर नहीं करने के आदेश हुए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि सलाह पर्ची लेकर आ रहे मरीजों और चिकित्सकों का पूरा ब्यौरा रखें।

इनकी बिक्री पर नजर
स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद रेमडेसिविर और फैरीपिरावीर दवाओं की बिक्री चिकित्सक की सलाह पर्ची के बाद ही की जा सकेगी। यह दोनों दवाएं फेफड़ों में संक्रमण को नियंत्रित करके खत्म करने का काम करती हैं। इसी तरह एक्टमेरा और एजी थ्रीमाईसीन की बिक्री भी बिना सलाह पर्ची के नहीं की जा सकेगी। यह दोनों दवाएं एंटीबायोटिक के रूप में सेवन की जाती है।

यह चार पहले से ही प्रतिबंधित
इसके पूर्व मंत्रालय के आदेश पर क्लोरोक्वीन, सिट्राजिन, पेरासिटामोल और इनके साथ दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं को इस नियम की परिधि में लाया जा चुका है। अब जिन चार दवाओं की बिक्री भी चिकित्सा की सलाह पर्ची के बगैर बेचे जाने पर बंदिश लगाई जा रही है उसे मिलाकर अब 8 दवाएं इस श्रेणी में आ चुकी हैं। आदेश और प्रतिबंधित दवाओं के नाम दवा दुकानों को भेजे जा चुके हैं।

रखना होगा हिसाब
स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब इन सभी आठों दवाओं की बिक्री के पहले संबंधित चिकित्सक और मरीज का नाम पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। दी जाने वाली मात्रा की जानकारी भी प्रतिदिन औषधि विभाग को देनी होगी। कितने दिन की खुराक दी गई है यह भी बताना होगा। प्रयास इस बात का करना होगा कि संबंधित मरीज को कोरोना टेस्ट के लिए जागरूक करें।

“फेफड़ों में संक्रमण रोकने वाली और एंटीबायोटिक की 4 दवाओं की बिक्री बिना सलाह पर्ची के नहीं करने की जानकारी सभी दवा दुकानों को दी जा चुकी है। आदेश के मुताबिक चिकित्सक और मरीज का नाम, पता और मात्रा नियमानुसार प्रतिदिन विभाग को भेजना होगा।”
किशोर ठाकुर

जिला औषधि निरीक्षक, बलौदाबाजार

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