रायपुर- खुले में बिकने वाली मिठाइयों की ट्रे पर मिठाई के निर्माण की तारीख लिखनी होगी। यह भी बताना होगा कि यह कितने दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। याने बेस्ट बिफोर की तारीख और माह अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से इस आशय के निर्देश मिलने के बाद राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से इस आशय को आदेश जारी कर दिए हैं।

सीजन याने दीपावली के ठीक पूर्व तैयारी कर रहे स्वीट कॉर्नर और होटल तथा मिठाई दुकानों को पहली बार नए नियम से बांधा जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि खुले में बनने और बिकने वाली मिठाइयों की बिक्री और गुणवत्ता को लेकर प्राधिकरण के मानक का पालन जमीनी स्तर पर भी किया जा सके। आदेश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्रवाई के पहले वे सभी मिठाई दुकानों और स्वीट कॉर्नरों को नियम की जानकारी दें और जागरूकता अभियान चलाएं।

मिठाई की ट्रे में लिखना होगा
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार सभी होटलों मिठाई दुकानों और स्वीट कॉर्नरों को अपनी संस्थान में बनने वाली मिठाई के निर्माण और बेस्ट बिफोर की तारीख लिखना होगा। यह डिस्प्ले इस साइज में लिखना अनिवार्य होगा जिससे खरीदी करने आए उपभोक्ता को बाहर से यह दिखाई दे सके।

इसलिए नया नियम
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के इस आदेश के पीछे एक वजह यह बताई जा रही है कि अभी तक इस नियम के नहीं होने से मिठाई दुकानें कालातीत अवधि खत्म कर चुकी मिठाइयों को तापमान द्वारा नियंत्रित करके बेचा करती है। उचित तापमान पर रखे जाने से मिठाइयां जल्द खराब होने से बच जाती है। इससे मांग या त्योहार के दिनों में बिक्री में आसानी होती है लेकिन खराब होने की स्थिति में जवाबदेही से बचने का रास्ता मिल जाता है।

पहले जागरूकता अभियान
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह आदेश के पालन के पहले सभी मिठाई दुकानों और स्वीट कॉर्नरों को नए नियम से अवगत कराएं। इस नियम के पालन करने में आने वाली दिक्कत दूर करने में मदद करें। यह भी बताएं कि नियम लागू करने और मानने के लाभ क्या होंगे। इसके लिए वे अभी से समय रहते ऐसी सभी संस्थानों को जानकारी दें। पालन कैसे करना है यह भी बताएं।

“राज्य की सभी मिठाई दुकानों, होटलों और स्वीट कॉर्नरों को अपने संस्थान में बनने और बिक्री की जाने वाली मिठाइयों के निर्माण और बेस्ट बिफोर की तारीख लिखनी होगी। यह काम वे मिठाई की ट्रे में करेंगे। नए नियम के पालन के पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।”
डॉ आर के शुक्ला

असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर

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