रायपुर- कड़ाई। अब फेरी लगाकर किराना सामान बेचने वालों को भी लेना होगा खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रजिस्ट्रेशन नंबर। लेनी होगी गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री बेचने की जिम्मेदारी। जांच में यदि रजिस्ट्रेशन नंबर की औपचारिकता नहीं मिली तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य पदार्थों की निगरानी, जाँच और कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संभाल रहे खाद्य एवं औषधि प्रशासन की नजर अब एक ऐसे कारोबार पर लग चुकी है जिसने लॉकडाउन के दिनों में शहर की गलियों के अलावा गांव-देहात के उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनाई थी। अब यह व्यवस्थित और वृहद कारोबार का रूप ले चुका है। समय पर खरीदी और समय पर गांव-गांव पहुंचने के बाद ऐसी चलती-फिरती किराना दुकानों से गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्रियों के बेचे जाने की जानकारी और शिकायत मिलते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अब इस कारोबार को भी नियमों से बांधने का फैसला ले लिया है।

इसलिए रजिस्ट्रेशन
कोरोना कॉल और लॉकडाउन के दिनों में घर पहुंच कर किराना सामान बेचने वाली चलती-फिरती दुकानों में अधिकतर सामान दोयम दर्जे की होने की जानकारियां और शिकायतें पहुंचने लगी हैं। कम कीमत पर मिलने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता ऐसी सामग्री की खरीदी की मात्रा बढ़ाने लगा है और इसी के साथ बढ़ी ऐसी खाद्य सामग्रियों की पहुंच, जिसे स्वास्थ्य के लिए पहले से ही हानिकारक माना जा चुका है। इसलिए अब ऐसी चलती-फिरती किराना दुकानों का पंजीयन अनिवार्य किया जा रहा है।

दिए निगरानी के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चलती-फिरती ऐसी किराना दुकानों की निगरानी और सही संख्या के साथ पहचान सुनिश्चित करने की तैयारी चालू कर दी है। जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ गांव-देहात तक पहुंचने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में ऐसी दुकानों को समझाईश दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा कि उपभोक्ताओं तक गुणवत्तायुक्त सामग्री ही पहुंचाई जाए। इसलिए थोक बाजार से ऐसी ही खरीदी की जाए जो मानक को पूरा करती है।

जरूरी हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर
बाइक के दोनों किनारों या बाइक और तीन पहिया वाहनों को ही छोटी दुकान का स्वरूप दिया जाकर किराना सामान बेच रहे ऐसे दुकानदारों को खाद्य सामग्री बेचने के पहले अपने कारोबार के लिए विभाग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। मात्र 100 रुपए की फीस साथ दिए जाने वाले इस नंबर से पहचान तो सुनिश्चित होगी ही साथ ही ऐसी दुकानों के संचालकों पर गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री बेचने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। याने फेरी लगाकर किराना सामान बेच रहे इस कारोबार को भी नियमों का पालन करना होगा।

“साइकिल, बाइक और तीन पहिया सहित ऐसी सभी चलती-फिरती किराना दुकानों को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।”
डॉ. आर. के. शुक्ला,
असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

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