रायपुर- नए साल से फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, ऑन लाइन फीस जमा करने के बाद ही जारी होंगे। ऑफ लाइन चालान की जगह ऑन लाइन चालान की सुविधा चालू किए जाने के बाद खाद्य सामग्री निर्माण और विक्रय करने वाली संस्थानों को बैंकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सकेगा।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन नए साल से ऑफ लाइन चालान बंद करने और ऑन लाइन चालान की सुविधा चालू करने जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस नई सुविधा के बाद कारोबार और कारोबारियों को समय बर्बाद करने जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा और घर बैठे इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकेगा। इसके अलावा विभाग के समीपी कार्यालय के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।
ऑफ लाइन चालान 31 से बंद
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों को नए बदलाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि 31 दिसम्बर से ऑफ लाइन चालान की सुविधा बंद की जा रही है। इसके बाद ई-चालान याने ऑन लाइन चालान की सुविधा शुरू की जा रही है। इसलिए नई सुविधा की जानकारी संबंधितों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
1 जनवरी से ई-चालान
नए साल से ई-चालान की सुविधा चालू करने के बाद लाइसेंस नवीनीकरण और नया लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। इसके बाद छोटे, मझोले और ऐसे बड़े कारोबार जो खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय करते हैं उन्हें चालान पटाने के लिए बैंकों की कतार में नहीं लगना पड़ेगा।
“ऑन लाइन चालान या ई-चालान की सुविधा 1 जनवरी से शुरू हो रही है। नई व्यवस्था के चालू हो जाने के बाद खाद्य कारोबारियों को बैंकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा और समय की बचत भी की जा सकेगी।”
डॉ. आर. के शुक्ला,
असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर