बिलासपुर- शर्तों के साथ अनलॉक होती यात्री ट्रेनों में बिना आरक्षण यात्रा करते पाए जाने पर तय फाईन से 5 गुना ज्यादा फाईन देना पड़ेगा। चल रही यात्री ट्रेनों में ड्यूटी कर रहे टिकट चेकिंग स्टाफ को इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी हो गए हैं।

11 माह के लंबे समय के बाद एक-एक करके यात्री ट्रेनों का पटरी पर आना शुरू हो चुका है। टिकट की दरें भले ही 3 से 4 गुना ज्यादा ली जा रही हो और बगैर आरक्षण यात्रा की अनुमति भी नहीं मिली हो लेकिन मौका देखकर बगैर आरक्षण या बगैर टिकट के यात्रा करने के इक्का-दुक्का मामले अब आने लगे हैं। ट्रेन टिकट चेकिंग स्टाफ से मिल रही ऐसी जानकारियां जोन मुख्यालय तक पहुंचने के बाद अब ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अर्थदंड की राशि सीधे 5 गुना किए जाने के निर्देश जारी होने की खबर है।

लगेगा 5 गुना अर्थदंड
अनलॉक होती यात्री ट्रेनों में भले ही बगैर आरक्षण, यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है लेकिन मौका देखकर बिना टिकट के यात्रा किए जाने की मिल रही इक्का-दुक्का शिकायतों के बाद अब ट्रेन में ड्यूटी कर रहे टिकट चेकिंग स्टाफ को निर्धारित अर्थदंड से 5 गुना ज्यादा अर्थदंड लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा वे चाहें तो छूटने वाले स्टेशन से फाईन की राशि जोड़ सकेंगे। अर्थ दंड की यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

इसलिए तगड़ा जुर्माना
कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सावधानी अब भी बेहद जरूरी है। बचाव के दर्जनों उपाय के बीच धीरे-धीरे सामान्य होते जीवन में यह सावधानी हर समय बनी रहे इसलिए केवल आरक्षण पर यात्रा की अनुमति के साथ किराया भी 3 गुना किया जा चुका है। ताकि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा की जा सके लेकिन लोकल ट्रेनों के परिचालन शुरू होते ही एक बार फिर से मौका नहीं गंवाने और बिना टिकट यात्रा की शिकायतों का आना चालू हो चुका है। लिहाजा जुर्माना राशि को सीधे 5 गुना करने का फैसला लिए जाने की खबर है।

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