बलौदा बाजार- किराना सामान बेचने वाले हॉकरों के बाद अब उन हॉकरों को भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, जो घूम-घूमकर शीतल पेय या शीतल खाद्य सामग्री बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सीजन की तैयारी कर रहे इस वर्ग को यह नियम थोड़ी परेशानी में तो डाल सकता है लेकिन इसे मानने या पालन करने पर यह नियम मजबूत सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगा।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अब तैयारी चालू कर दी है, ऐसे कारोबार पर लगाम कसने की, जिसे अब तक रियायत दी जाती रही है। कोरोना के चलते दिनों के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा पहले क्रम पर आ चुका है। खान-पान की सामग्री में छोटी सी गलती पर भी नजर रखने वाले इस विभाग ने अब ऐसे कारोबार भी को नियमों के घेरे में लेने का फैसला कर लिया है जो ठेले या डिजाइनर आइसबॉक्स में आइसक्रीम, कुल्फी या जूस बेचते हैं।

सेहत की सुरक्षा पहले
कोरोना काल में सेहत की सुरक्षा को पहले क्रम पर रखा जा चुका है। ऐसे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खानपान की हर सामग्री पर कड़ी नजर लगातार बनाए रखने के लिहाज से सबसे पहले उन हॉकरों को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी कर दिया है जो घूम-घूमकर किराना सामान बेच रहे हैं। अब ताजा आदेश के बाद कोल्ड ड्रिंक और इससे जुड़ी दूसरी खाद्य सामग्री बेचने वाले हॉकरों को भी इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

इसलिए यह भी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपनी पिछली जांच में ऐसी इकाईयों में बड़ी मात्रा में मानक का उल्लंघन होना पाया था। ऐसे में इन इकाईयों में बनकर, बाजार से उपभोक्ता तक पहुंच रही ऐसी सामग्रियां सेहत के लिए नुकसान का कारण बन सकतीं हैं। खासकर ऐसे उपभोक्ता जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। गुणवत्ताहीन ऐसी सामग्रियां संक्रमण का वाहक बन सकती है।

अब इनका भी रजिस्ट्रेशन
उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच को ध्यान में रखते हुए अब कुल्फी, डिजाइनर ठेलों में बेची जा रही आइसक्रीम, फालूदा, आइसकैंडी और बर्फ की चुस्की बेचने वाले हॉकरों को अपने कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। इसके अलावा गन्ना जूस, सोडा और फ्रूट जूस हॉकरों के लिए भी नया नियम समान रूप से प्रभावी माना जाएगा। प्रशासन का मानना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिए जाने के बाद संभावित से दुष्प्रभाव के लिए जवाबदेही तय की जा सकेगी।

“भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के बाद शीतल पेय और शीतल खाद्य पदार्थ बेचने वाले हॉकरों को कारोबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का लिया जाना तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।”
उमेश वर्मा,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार

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